शामली, अगस्त 14 -- रेलवे अधिनियम के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को सजा सुनाई। वर्ष 2012 में आरपीएफ शामली थाने पर महताब निवासी खेड़ा कुर्तान थाना कांधला के विरूद्ध रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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