कातिलाना हमले के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास
आजमगढ़, मार्च 27 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा सुबेदार यादव पुत्र श्यामधारी यादव निवासी अचलपुर, थाना सरायमीर 28 मार्च 2014 को दुकान बंदकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में श्याम बाबू पासी निवासी वीरपुर, थाना मेंहनगर ने सुबेदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश सिंह तथा निर्मल कुमार शर्मा ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदाल...
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