नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता की अपील खारिज कर दी जिसमें उसने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश को चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतें एकल न्यायाधीश के समक्ष रखने को कहा है, जिन्होंने यह आदेश दिया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ने एकल न्यायाधीश से कहा कि अंतरिम आदेश को जारी रखने या निरस्त करने के मुद्दे पर यथाशीघ्र अंतिम निर्णय लिया जाए। पीठ ने अपीलकर्ता कुणाल शुक्ला को एकल न्यायाधीश के समक्ष हिमायनी पुरी की निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। पीठने कहा कि मामले को 23 अप्रैल क...