रांची, मई 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में आयु सीमा की गणना के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि को चुनौती देनेवाली सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कट-ऑफ तिथि तय करना नियोक्ता (राज्य सरकार) का नीतिगत अधिकार है और न्यायालय इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि वह मनमाना या भेदभावपूर्ण न हो। अदालत ने कहा कि आयु सीमा में छूट देना कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक रियायत है। सिर्फ इसलिए कि पिछली परीक्षाओं में छूट दी गयी थी, यह हर बार का दावा नहीं बन सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि होल सेल रिलेक्सेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे अनिश्चितता पैदा होती है। अमित कुमार और अन्य कई अभ्यर्थियों ने याचिका द...