अल्मोड़ा, मार्च 10 -- न्यायिक मजिस्ट्रेट उदिशा सिंह ने तमंचा रखने के आरोपी को बरी किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि सितम्बर 2021 में पुलिस ने करबला के पास धरेहा, हरिद्वार निवासी मेहरबान कुरैशी के खिलाफ तमंचा लहराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मामला कोर्ट पहुंचा तो पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी को बरी करने के आदेश सुना दिए।

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