आरिफ हत्याकांड: तीन दोषियों को आजीवन कारावास
रुद्रपुर, मार्च 19 -- 1 मई 2022 को हुई थी जमौर निवासी मो. आरिफ की हत्या चार में से तीन आरोपी दोषी, एक साक्ष्यों के अभाव में बरीखटीमा, संवाददाता।खटीमा में युवक की गला रेतकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।मामला 1 मई 2022 का है, जब जमौर निवासी मो. आरिफ को कुछ लोग अपने साथ बाइक पर घुमाने के बहाने ले गए थे। अगले दिन सुरई रेंज के जंगल में, साइफन पुल से सरपुड़ा जाने वाले मार्ग पर आरिफ का गला कटा शव बरामद हुआ था। घटना के बाद मृतक के भाई मो. राशिद की तहरीर पर पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में जमौर निवासी आ...
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