बिजनौर, मई 23 -- बिजनौर। करीब छह माह पहले यूकेजी में पढ़ने वाली आठ साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर कमरे में बंदकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने नगीना क्षेत्र निवासी 67 वर्षीय मोहम्मद शाहिद को दोषी पाते हुए उसे 25 साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की सशक्त पैरवी से मामले में सिर्फ छह माह में ही निर्णय आया। एडीजीसी भालेंद्र राठौर ने बताया कि नगीना क्षेत्र निवासी एक महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसका पति कोटद्वार में रहकर फर्नीचर का काम करता है। यह भी पढ़ें- बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा उसके चार बच्चे हैं। महिला की आठ साल की बच्ची क्षेत्र के एक स्कूल में यूकेजी कक्षा में पढ़ती है। 13 नवंबर 2025 को...